भोपाल में 1721 केस / आज 39 नए मरीज मिले, सीआरपीएफ बंगरसिया और आरजीपीवी गर्ल्स हॉस्टल में एक-एक मरीज मिला

भोपाल में 1721 केस / आज 39 नए मरीज मिले, सीआरपीएफ बंगरसिया और आरजीपीवी गर्ल्स हॉस्टल में एक-एक मरीज मिला



 




  • भोपाल में सबसे ज्यादा बाणगंगा क्षेत्र में 10 कोरोना संक्रमित पाए गए, भोपाल में हर रोज 2500 से अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं

  • राजधानी में तेजी से संक्रमण फैल रहा है, इसलिए अब सीआरपीएफ और आरजीपीवी जैसी नई जगहों पर कोरोना फैल रहा है


भोपाल. भोपाल में शनिवार को 39 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1721 हो गई है। संक्रमण सीआरपीएफ और आरजीपीवी गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंच गया है। सीआरपीएफ जीसी बंगरसिया में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं, राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) गर्ल्स हॉस्टल में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। नए मरीजों में बाणगंगा रोशनपुरा क्षेत्र में 10 केस, कोटरा सुल्तानाबाद में 3, गरमगड्डा बीमा बिल्डिंग में 2 और साइन अपार्टमेंट में कोरोना के 2 मरीज पाए गए हैं।  


शनिवार को मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 784 सैंपल निगेटिव और 39 पॉजीटिव मिले हैं। जिले में अब तक 61 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं आज चिरायु अस्पताल से संक्रमण को मात देकर स्वस्थ होने वाले 28 लोगों को छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही भोपाल में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की तादात बढ़कर 1126 हो गई है। शुक्रवार को हमीदिया अस्पताल, गांधी मेडिकल कॉलेज और चिरायु से कुल 53 लोग संक्रमण मुक्त होने पर डिस्चार्ज किए गए थे। भोपाल में लगभग ढाई माह पहले कोरोना का पहला प्रकरण दर्ज किया गया था। जब लंदन से लौटी एक लॉ की छात्रा कोरोना संक्रमित पाई गई थी। 


सार्वजनिक जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माना


तरुण कुमार पिथोड़े ने सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के घूमने, मास्क के बगैर घर से बाहर निकलने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन न करने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन नियमों का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ स्पॉट फाइन के आदेश जारी कर दिए हैं। पिथोड़े ने बिना मास्क या चेहरे को कवर किये हुए बाहर निकलने पर 100 रुपए का जुर्माना। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर 500 रुपए और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। आदेश के पालन और फाइन करने के लिए सभी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, नगर निगम के सहायक कमिश्नर और थाना प्रभारियों को अधिकृत किया गया है।