भाजपा नेता ने विधवा से हथियाई थी 4 बीघा जमीन, कोर्ट ने रजिस्ट्री निरस्त की

 


मंदसौर। पूर्व नपाध्यक्ष के जेठ व भाजपा नेता अनिल गुप्ता ने पीपलखूंटा निवासी विधवा महिला से गिरवी रखी 4 बीघा जमीन की रजिस्ट्री करवा ली थी। यह पहले मंदसौर निवासी राजेश जोशी के नाम करवाई फिर खुद की मां चंद्रकांतादेवी के नाम की। इसके बाद पीपलखूंटा निवासी शोभाराम जाट को बेच दी। संतान नहीं होने से पीडि़ता सीतामऊ तहसील के गांव रिस्थल में अपने पीहर में रह रही थी। मामला सामने आने के बाद महिला ने एसडीएम कोर्ट में केस लगाया लेकिन एसडीएम ने याचिका खारिज कर दी। पीडि़ता ने पुन: याचिका एडीएम कोर्ट में लगाई जहां एसडीएम ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। धोखाधड़ी से हुई 4 बीघा जमीन की रजिस्ट्री निरस्त की।
आवेदिका मानकुंवरबाई पति स्व. मनोहरसिंह राजपूत निवासी तहसील सीतामऊ ने परिवार की जमीन को 2008 में मंदसौर निवासी अनिल गुप्ता को 60 हजार रुपए में विधवा ननद रामकुंवर के साथ मिलकर गिरवी रखी थी। गुप्ता ने धोखाधड़ी कर 22 जुलाई 2015 को जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। इसकी जानकारी मिलने पर दोनों महिलाओं ने एसडीएम कोर्ट में केस दायर किया। जहां एसडीएम ने 29 जुलाई 2019 को केस को सिरे से खारिज कर दिया। इस फैसले को मानकुंवरबाई ने कोर्ट में चुनौती दी जहां एडीएम बीएल कोचले ने सुनवाई करते हुए 2 दिसंबर 2019 को फैसला सुनाया। इसमें 22 जुलाई 2015 को अनिल गुप्ता द्वारा की गई रजिस्ट्री को निरस्त करने व भू-अभिलेख में मानकुंवरबाई का नाम दर्ज करने की बात कही थी। इसके बाद 19 दिसंबर को मानकुंवरबाई ने कलेक्टर से शिकायत की। बताया कि 16 दिसंबर को अनिल गुप्ता, शोभाराम जाट व पप्पू जाट ने गांव में प्लान बनाया कि यदि मानकुंवर जमीन छुड़वाने आती है तो उसे जान से मार देंगे। किसी भी हालात में कब्जा नहीं देंगे। शिकायत पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने तहसील कार्यालय को कब्जा छुड़ाने के लिए शनिवार को निर्देश दिए। इस पर नायब तहसीलदार मृणालिनी तोमर, हलका पटवारी मायनाज खान ने मौके पर जाकर मानकुंवरबाई को कब्जा दिलवाया।
जमीन मालिक मानकुंवरबाई ने कहा जमीन मेरे और ननद के हिस्से की थी, हमने 60 हजार रुपए में अनिल गुप्ता को गिरवी रखी थी। उसने धोखे से रजिस्ट्री करवा ली। न्याय के लिए एसडीएम कोर्ट गई लेकिन एसडीएम मैडम ने प्रकरण पर विचार तक नहीं किया। बड़े अधिकारी (एडीएम) ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। इससे संतुष्ट हूं।