पहले बन्दी का कोरोना का टेस्ट कराएं, निगेटिव हो तभी करें रिह
मिलावट करने वाले को हाइकोर्ट ने जमानत का लाभ देकर जेल अधिकारी को दिए निर्देश
जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री आरके श्रीवास्तव की एकलपीठ ने मिलावटी बेसन के लड्डू बेचने के आरोप में सजा काट रहे शाहगढ़ पन्न निवासी होटल संचालक को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमानत पर रिहा करने के पूर्व आवेदक का कोरोना टेस्ट कराया जाए और टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उसे छोड़ा जाए। ऐसी दशा में आवेदक को जेल से उसके घर तक छोडऩे की व्यवस्था की जाए।
अभियोजन के अनुसार शाहगढ़, जिला पन्ना निवासी विनोद कुमार पर मिलावटी बेसन के लड्डू बेचने के जुर्म में केस दर्ज हुआ। इस मामले में उसे 6 माह कारावास की सजा सुनाई गई। पवई एडीजे की अदालत ने सजा के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी जिसके बाद 13 मार्च 2020 से वह जेल में है। एडीजे अदालत के आदेश के खिलाफ अपील के साथ ही आरोपी विनोद की ओर से यह जमानत की अर्जी पेश की गई थी। आवेदक का पक्ष अधिवक्ता आकाश सिंघई व सरकार का पक्ष पैनल लॉयर सिद्धार्थ शर्मा ने रखा।