सिवनी में 30 अप्रैल तक  छूट के साथ बढ़ाया कफ्र्यू


- लॉकडाउन उल्लंघन के 42 प्रकरण दर्ज
सिवनी। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में छूट के साथ 30 अप्रैल तक कफ्र्यू की अवधि बढ़ाई गई है। जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह अढायच ने मंगलवार दोपहर इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बताया गया कि पूर्व में जारी कफ्र्यू आदेश 25 अप्रैल में आंशिक संशोधन करते हुए कफ्र्यू अवधि 28 अप्रैल की रात्रि 12 बजे से 30 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दी गई है। जिले के तीन नगरीय क्षेत्र सिवनी, बरघाट व लखनादौन सहित 47 ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में छूट दी गई है, जहां सभी दुकानें खुली रहेंगी तथा आर्थिक गतिविधियां संपन्न की जा सकेंगी।
इस दौरान दुकानदारों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, दो गज की दूरी बनाकर क्रेता को खड़े करना शामिल है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर यहां-वहां नहीं थूकेगा। दुकान पर एक समय में दुकानदार स्टाफ सहित पांच व्यक्ति से अधिक नहीं रहेंगे। इस छूट के दौरान जिले में तंबाकू, गुटके की दुकानों पूर्णत: बंद रहेंगी।
जिले में लॉकडाउन उल्लंघन के अब तक 42 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। कोतवाली में 14, बंडोल में 3, लखनवाड़ा में 1, बरघाट में 4, अरी में 1, लखनादौन में 5, आदेगांव में 3, धूमा में 4, छपारा में 3, कान्हीवाड़ा में 1, घंसौर में 1, एवं किंदरई में 1 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। सभी प्रकरणों में आरोपी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अनावश्यक बाहर घूमते हुए पाए गए, जिन्हें हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई की गई।