लॉकडाउन-2 पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन :*

*लॉकडाउन-2 पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन :*


*#20 अप्रैल से कृषि, बागवानी, खेती-बाड़ी, कृषि उपज की खरीद और मंडियां खुलेंगी*
*#कृषि मशीनरी, इसके उपकरण और, मशीनों की मरम्मत, कस्टम हायरिंग सेंटर्स को 20 अप्रैल से छूट*
*#मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस और मेडिकल इंफ्रा बनाने के लिए 20 अप्रैल से छूट*
*#एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिला में लोगों, मेट्रो, ट्रेन और बसों की आवाजाही 3 मई तक स्थगित*
*#पूरे देश में ट्रकों की आवाजाही को लॉक डाउन में छूट*
*#हाइवे ढाबा/रेस्टुरेंट, ट्रकों की मरम्मत वाली दुकानें और सरकारी कॉल सेंटर्स को 20 अप्रैल से छूट*
*#सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी*
*#सेल्फ इलेक्ट्रिशियन्स, IT टेक्निशियंस, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक्स और कारपेंटर को 20 अप्रैल से छूट*
*#किराने की दुकान, फल-सब्जी की दुकान, ठेले, डेयरी, अंडा, मीट और मछली की दुकानों को लॉकडाउन में छूट*
*#हॉट-स्पॉट्स और कंटेन्मेंट इलाकों में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी*
*#ग्रामीण इलाकों के उद्योगों को 30 अप्रैल से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ खोलने की छूट*
*#सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक आयोजनों और धार्मिक स्थानों पर 3 मई तक रोक*
*#सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमनिग पूल और बार 3 मई तक बन्द*
*#कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कोचिंग, घरेलू और विदेशी हवाई यात्रा पर 3 मई तक रोक*
*#राज्यों और स्थानीय प्रसाशन को लॉकडाउन सख्ती से लागू कराने के निर्देश*