कोरोना पर सरकार / आज रात 12 बजे से हॉटस्पॉट जोन के नॉन कंटेनमेंट इलाके में भी छूट मिलेगी, लेकिन राज्य सरकारें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं

कोरोना पर सरकार / आज रात 12 बजे से हॉटस्पॉट जोन के नॉन कंटेनमेंट इलाके में भी छूट मिलेगी, लेकिन राज्य सरकारें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं




  • यह तस्वीर प्रयागराज में अपने गांव जाते मजदूरों की है। सरकार ने कहा है कि मजदूरों को राज्य के अंदर कार्यस्थलों तक पहुंचाया जाएगा।यह तस्वीर प्रयागराज में अपने गांव जाते मजदूरों की है। सरकार ने कहा है कि मजदूरों को राज्य के अंदर कार्यस्थलों तक पहुंचाया जाएगा।





  • 28 दिन में पुडुचेरी के माही और कर्नाटक के कोडगु में कोई केस नहीं मिला, 54 जिले ऐसे भी हैं जहां 14 दिनों से कोई केस नहीं आया

  • सरकार ने कोरोना की दवा तैयार करने के लिए हाईलेवल टीम बनाई; इसमें आयुष, स्वास्थ्य मंत्रालय, ड्रग कंट्रोल मैनेजमेंट के सदस्य शामिल




 



नई दिल्ली. देशभर में फैले कोरोना संक्रमण के बीच अच्छी खबर है कि अब तक 2231 (14.9 प्रतिशत ) लोग स्वस्थ्य हुए हैं। 54 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस सामने नहीं आया। यह जानकारी रविवार को मंत्रालयों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। 20 अप्रैल यानी आज रात 12 बजे से हॉटस्पॉट जोन या रेड जोन के गैर कंटेनमेंट इलाके में भी केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन में छूट दी जाएगी, लेकिन राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।


स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 28 दिन में पुडुचेरी के माही और कर्नाटक के कोडगु में एक भी केस नहीं मिला। अब इस सूची में बरेली, गया, कचार समेत 10 नए जिले जुड़ गए हैं। हमारी कोशिश है कि इन जिलों में कोई नया केस नहीं आए। संक्रमण को हराने के लिए लॉकडाउन का पालन करना बहुत जरूरी है। हम सभी यह प्रयास करें कि रेड जोन में अगले 28 दिन तक कोई केस नहीं आए और ऑरेंज जोन को अगले 14 दिन में ग्रीन जोन में बदल सकें।


20 अप्रैल से कुछ स्थानों पर छूट मिलेगी



  • अग्रवाल ने कहा- ''आज रात 12 बजे से कुछ जगहों पर नॉन कंटेनमेंट इलाकों में छूट मिलेगी। गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार छूट दे सकती हैं। वहां पर भी सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करना होगा। 3 मई तक यातायात, एजुकेशन, इंडस्ट्रीयल, हॉस्पिटैलिटी, सिनेमा हॉल, पार्क, सोशल, पॉलिटिल, स्पोर्ट्स इवेंट, धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।''

  • ''जहां अधिक संख्या में केस मिले हैं या जहां डबलिंग रेट 4 दिन से कम हैं, उन्हें रेड जोन या हॉटस्पॉट घोषित किया जा रहा है। इन इलाकों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। हमारे स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर सैंपल जुटाने और सर्वे के काम में लगे हैं।''

  • ‘‘राज्य सरकार अपने हिसाब से लॉकडाउन में छूट देने और नियमों में बदलाव कर सकते हैं। जिला स्तर पर तय होगा कि लॉकडाउन में छूट के दौरान कोई ऑफिस खुल सकता है या नहीं? अगर खुल रहा है तो उन्हें किस-किस तरह के प्रिकॉशन का ध्यान रखना होगा।’’

  • गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फंसे मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा समय में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। वे जहां भी हैं वहीं रहें। इन मजदूरों को वहीं पर काम मिले इसके लिए राज्य सरकार कोशिश करें। 


दवा तैयार करने के लिए हाईलेवल टीम बनाई गई


आईसीएमआर ने बताया कि अभी तक 3 लाख 86 हजार 791 टेस्ट हुए हैं। शनिवार को 37 हजार 173 टेस्ट किए गए। इनमें 29 हजार 827 टेस्ट सरकारी लैब में और 7 हजार 886 टेस्ट प्राइवेट लैब में किए गए हैं। दवा तैयार करने के लिए हाईलेवल टीम बनाई गई है। इसमें आयुष, स्वास्थ्य मंत्रालय, ड्रग कंट्रोल मैनेजमेंट व अन्य कई विभागों के सदस्य शामिल होंगे। ये शिक्षण व शोध संस्थानों के साथ मिलकर ये काम करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ बायो कंट्रोल के साथ भी अलग टीम बनाई है। इससे वैक्सीन पर हो रहे काम पर नजर रखेंगे।


ई-काॅमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामान की बिक्री नहीं कर पाएंगी


गृह मंत्रालय ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामान की बिक्री नहीं कर पाएंगी। इससे पहले जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि कंपनियां 20 अप्रैल से पूरी क्षमता के साथ परिचालन कर सकती हैं और यहां तक कि गैर-जरूरी सामान भी बेच सकती हैं। इस संबंध में कंपनियों को डिलिवरी से जुड़े वाहनों की आवाजाही के लिए जरूरी मंजूरी लेने को कहा गया था। मंत्रालय ने कहा कि अगर हम सबकुछ सप्लाई की अनुमति दे देंगे तो लॉकडाउन पर इसका असर पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि लोगों को इसका नुकसान हो।



 



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