लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक
जबलपुर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री व्हीके शुक्ला की एकलपीठ ने मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा के इटारसी से मौजूदा विधायक डॉ.सीताशरण शर्मा की याचिका पर आईएएस हरेंद्र नारायण शर्मा सेे व्यक्तिगत रूप से जवाब-तलब कर लिया है। यही नहीं न्यायालय ने मामले में अपने अंतरिम आदेश के तहत लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही पर रोक लगाने के अलावा राज्य शासन, संभागायुक्त नर्मदापुरम व कलेक्टर को भी नोटिस जारी किए हैं। एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा के इटारसी से मौजूदा विधायक डॉ.सीताशरण शर्मा की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी व आनंद शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता श्री द्वारिकाधीश मंदिर व श्री रामजानकी मंदिर समिति लोक न्यास के अध्यक्ष हैं। दुर्भावनावश एक आधारहीन शिकायत पर उन्हें एसडीओ राजस्व हरेंद्र नारायण शर्मा ने नोटिस जारी कर दिया। बावजूद इसके कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था लिहाजा, उनका आदेश बेमानी है।
पूर्व विस अध्यक्ष शर्मा की याचिका पर आईएएस से मांगा जवाब