नसबंदी में लापरवाही के आरोपी डॉक्टर को एक साल की सजा


अदालत ने जुर्माना भी लगाया
 जबलपुर। जबलपुर जिला सत्र न्यायालय की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शंभागी पालो दत्त की अदालत ने मदन महल चौक जबलपुर निवासी डॉ.शोभा चौपड़ा को लापरवाहीपूर्वक नसबंदी करने का दोषसिद्ध होने पर एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने आरोपित पर साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।  मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ज्योति शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 11 फरवरी 2019 को ताराबाई यादव का शिविर में नसबंदी ऑपरेशन किया गया। उपेक्षापूर्वक व लापरवाही बरतते हुए चीरा लगाकर एलियक वेन में नुकीली वस्तु से पंचर करने से अधिक रक्तस्राव हो गया जिससे ताराबाई की मृत्यु हो गई। टीटी ऑपरेशन जबलपुर के कैंट क्षेत्र में किया गया था। लिहाजा, कैंट थाने में अपराध कायम हुआ। धारा 304 ए भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में 9 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। अदालत ने जुर्म साबित पाकर सजा सुना दी। 
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