मैनिट में मनमानी नियुक्तियां किए जाने को चुनौती
जागरण जबलपुर। उच्चन्यायालय के न्यायाधीश श्री संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी (मैनिट)भोपाल में मनमानी नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में केन्द्र शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मैनिट, डॉ.हरीलाल तिवारी व डॉ.धीरज के अग्रवाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
सोमवार को एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जबलपुर के प्रांताध्यक्ष डॉ.पीजी नाजपांडे की ओर से अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि उक्त संस्थान द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति प्रक्रिया मनमाने तरीके से सम्पन्न कर ली गई। इस संदर्भ में अति आवश्यक राष्ट्रपति की अनुमति लिए बगैर काउंसिल ने स्वच्छंदता का परिचय दिया। इस वजह से जो वास्तविक हकदार थे उनका हक मारा गया। इसी रवैये के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी को नोटिस