बिना नोटिस कैसे तोड़ दिया मकान ?

हाई कोर्ट ने तहसीलदार, नरसिंहपुर सहित अन्य से किया जवाब तलब
जागरण जबलपुर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री व्हीके शुक्ला की एकलपीठ ने बिना नोटिस दिए मकान तोड़े जाने के रवैये के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में नरसिंहपुर के तहसीलदार राजेश कुमार मरावी सहित अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश देकर याचिका पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को नियत कर दी। 
 एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नरसिंहपुर निवासी गायत्री बाई नेमा की ओर से अधिवक्ता सुबोध कठर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नरसिंहपुर सांकल रोड पर याचिकाकर्ता का मकान स्थित है। तहसीलदार राजेश मरावी ने बिना कोई नोटिस जारी किए सीधे तोडफ़ोड़ की कार्यवाही करवा दी। चूंकि ऐसा करना नियमानुसार अनुचित है, अत: विरोध किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय की शरण ली गई है। कायदे से नैसर्गिक न्याय-सिद्धांत के अनुरूप पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए इसके बाद जवाब आने पर संतुष्ट या असंतुष्ट होने के आधार पर आगे की कोई कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। इस मामले में इसका उल्लंघन किया गया, अत: कार्यवाही अपेक्षित है।  


 


Popular posts
उत्तराखंड के चारधाम / बद्रीनाथ को रोज चढ़ाई जाती है बद्रीतुलसी, यहां के बामणी गांव के लोग बनाते हैं ये माला
सीमा विवाद पर भारत की दो टूक / अफसरों ने कहा- चीन बॉर्डर से अपने 10 हजार सैनिक और हथियार हटाए, ऐसा होने पर ही पूरी तरह शांति कायम होगी
एक्ट लागू होने पर भी नहीं बदलेगी दादाजी आश्रम में पूजन पद्धति, फिलहाल ट्रस्ट ही करेगा संचालन
Image
कोरोना इफेक्ट / एमिरेट्स एयरलाइंस ने 600 पायलटों और 6500 केबिन क्रू को निकाला, सितंबर तक कर्मचारियों की सैलरी में 50% कटौती जारी रहेगी
प्रसिद्ध समाजसेवी डॉ योगेश दुबे मुंबई की राजकुमार सोनी से बातचीत
Image