नाबालिग किशोरी के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कारावास
देवास। नाबालिग किशोरी के साथ छेडछाड करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी हरीश पिता मांगीलाल परमार निवासी इटावा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11 (4) सहपठित 12 के अधीन (पाक्सों एक्ट) में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कारावास तथा कुल धाराओं में 1 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास अजयसिंह भंवर ने बताया कि 17 दिसंबर 2019 को किशोरी दुकान पर पेन खरीदने गयी थी तभी उसके घर के पास रहने वाला हरीश पिता मांगीलाल निवासी इटावा किशोरी के पास आया और छेडछाड करने लगा। आरोपी हरीश हमेशा किशोरी को परेशान करता रहता था वह कुछ सामान लेन व स्कूल जाती है तो आरोपी उसका पीछा करता है और बोलता है कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने हरीश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। जिसके बाद से प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी हरीश पिता मांगीलाल परमार निवासी इटावा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11 (4) सहपठित 12 के अधीन (पाक्सों एक्ट) में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कारावास तथा कुल धाराओं में 1 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया । प्रकरण में शासन की ओर से राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की गई। अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक अतुल सिंह कुशवाह का सहयोग रहा।