आरक्षक से मारपीट करने वाले आरोपियों को 5-5 साल की सजा 

होशंगाबाद। सेठानी घाट पर कुछ युवकों को मछली पकडऩे से मना करने पर एएसपी कार्यालय में पदस्थ एक आरक्षक पर उक्त लोगों ने बेसबाल, राड एवं बका से प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और प्रकरण न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश इकबाल खान गौर की अदालत में विचाराधी सत्र प्रकरण शासन विरुद्ध शिवा उर्फ अनूप एवं अन्य 06 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त शिवा उर्फ अनूप, पिन्टू कुचबंदिया, सागर कुचबंदिया, नीलेश, सुरेन्द्र एवं कपिल कुचबंदिया द्वारा फरियादी ताराचंद जाटव के साथ बेसबाल, राड व बका से मारपीट करने के आरोप में धारा 147 एवं 325/149 भादंवि में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दीपक जैन एवं अपर लोक अभियोजक केशव सिंह चौहान ने की। लोक अभियोजक दीपक जैन ने बताया कि परिवादी ताराचंद जाटव पिता लेखराम जाटव निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी आईटीआई द्वारा 17 अप्रैल 2014 कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कि मैं आरक्षक के पद पर एएसपी कार्यालय में पदस्थ हूं। दोपहर में लंच पर जाने के बाद माँ नर्मदा के दर्शन करने सेठानी घाट गये, जहां शिवा कुचबंदिया अपने साथियों के साथ मछली पकड़ रहा था। जिस पर आरक्षक ने शिवा और उसके साथियों को घाट पर मछली मारने से रोका, जिस पर आरोपियों ने गाली-गलौंच करते हुए अपने अन्य साथियों को बुलाकर लगाया और बेसबाल के डंडे, राड व बका लेकर और शिवा ने राड से हमला कर दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर आरक्षक को राड, बेसबाल के बल्ले और बका से हमला बोल दिया। जिससे आरक्षक बुरी तरह घायल हो गया। कोतवाली ुपलिस ने आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। जहां से विद्वान न्यायाधीश ने आरोपियों से दंडित किया।