मारपीट के आरोपियों को भोगी गई सजा सहित 40 हजार का अर्थदण्ड


रीवा। पुरानी रंजिश में मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने भादंवि की धारा 223 एवं 324 के तहत भोगी गई सजा सहित प्रत्येक आरोपी क ो 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।  
लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने बताया कि रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र निवासी फरियादी संगीता कोल अपने मामा के यहां 8 जुलाई 18 उमेश कोल के गई थी, तभी रात्रि के करीब 9 बजे  उनके रिश्वतेदार आरोपी अजय उर्फ पिन्टू कोल, सागर कोल, भाइयालाल कोल आये और पुरानी रंजिश में उसकेे बड़े मामा रामसजीवन कोल को गालियां देने लगे। जिनके विरोध करने पर आरोपी अजय ने डंडे से हमला क र दिया। इसके बाद सभी आरोपी मिलकर लात घूसों से मिलकर मारपीट करने लगे। घायल की चीख-पुकार सुन बीच-बचाव करने आई संगीता, मामी आशा एवं मुन्नी कोल के साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद सभी घायलों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त मामले में पैरवी कर रहे लोक अभियोजक डीएन मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किए साक्ष्यों एवं तर्को के आधार पर रीवा न्यायालय के द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश संजीव सिंघल ने दोषी पाते हुए आरोपी राममनोज उर्फ भाइयालाल पिता राजीव लोचन, 32 वर्ष, रामनिवास उर्फ लल्ला कोल पिता शिवधारी 40 वर्ष, अजय कोल उर्फ पिन्टू पिता रामलोचन 29 वर्ष, सागर उर्फ अमरेन्द्र पिता राजीव लोचन 18 वर्ष सभी निवासी रामनई थाना रायपुर कर्चुलियान को भादवि की धारा 223 एवं 224 के तहत पूर्व में भोगी गई सजा सहित प्रत्येक को 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। 

गढ़ सरपंच-सचिव के खिलाफ एफआईआर 
- बिना काम कराए 67.41 लाख भुगतान मामले में सीईओ जिपं ने दिए थे एफआईआर के आदेश 
जागरण, रीवा। बिना काम कराए ग्रामीण विकास का पैसा बेंडरों के खाते में भुगतान मामले में गढ़ पंचायत के सरपंच सचिव के खिलाफ थाना गढ़ में एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोपी सरपंच-सचिव के खिलाफ आइपीसी की धारा 409 व 420 के तहत प्रकरण पंजीवद्ध विवेचना में लिया है। एफआईआर सीईओ जनपद पंचायत गंगेव द्वारा दर्ज कराई गई है। सरपंच सचिव द्वारा निर्माण कार्य के नाम पर 67.41 लाख रुपए तीन दिन के भीतर भुगतान किया है।